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उन्होंने अपने आवेदन में लिखा कि पंचायत अंतर्गत वार्ड क्षेत्र के मतदाता से लिखित आवेदन लेने के बाद ही वर्तमान मतदाता सूची से नाम हटाया जाए क्योंकि बिना लिखित आवेदन के भी मतदाता सूची से नाम हटा दिया जा सकता है।अगर ऐसा नहीं होता है तो मतदाता का नाम वर्तमान सूची से हटकर अलग वार्ड या पंचायत सूची में नाम दर्ज हो जाने पर उक्त मतदाता के लिखित आवेदन पर पंचायत सचिव और बीएलओ से लिखित जवाब मांगा जाए। वहीं उन्होंने वार्ड मतदाता सूची निर्माण करने में पंचायत सचिव और बीएलओ की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि इसकी जांच व सत्यापन यही करते हैं इसलिए वार्ड वार्ड मतदाता सूची बनाते वक्त जीवित मतदाता का नाम 2021 के मतदाता सूची प्रकाशन में होने वाले सूची में अवश्य रखें किसी के मौखिक कहने पर नहीं हटाया जाए। उन्होंने बताया कि स्थानीय दबंग प्रतिनिधि द्वारा अपने वोटरों का नाम अपने क्षेत्र में रख वैसे वोटर जो उन्हें वोट नहीं करते हैं उनको दूसरे क्षेत्र में या उनका नाम मतदाता सूची से हटवाने का कार्य भी किया जा रहा है।